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नई दिल्‍ली: दिल्‍ली की शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी के. कविता को कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। के कविता की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने कोर्ट से समय मांगा, जबकि कविता के वकील ने कहा कि जब तक रेगुलर जमानत की याचिका पर ईडी जवाब दाखिल करने का समय चाहती है, तब तक कविता को अंतरिम जमानत दी जाय। के कविता ने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए भी अंतरिम जमानत मांगी थी। के कविता की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट अब 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

राउज एवेन्‍यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान के.कविता के वकील ने कहा कि ईडी जो पूछताछ कर रही है, उसकी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए।

वहीं, ईडी ने कहा कि के. कविता बहुत प्रभावशाली हैं, ऐसे में वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। वो सबूतों के नष्ट कर सकती हैं और मौजूदा जांच को प्रभावित कर सकती हैं।

इस मामले में ईडी आरोपी की भूमिका की जांच लगातार कर रही है और अपराध के जरिये कमाई गयी आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जो लोग इस अपराध की आय से जुड़े हुए हैं, उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

आर्थिक अपराध की जांच सामान्य अपराध की जांच से ज्यादा कठिन है, क्योंकि आर्थिक अपराध करने वाले साधन संपन्न और प्रभावशाली होते हैं.. इनकी समाज मे भी गहरी पैठ होती है। अपराध की साजिश बेहद शातिराना तरीके से करते हैं। इसीलिए जांच को आगे बढ़ाना कठिन होता है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप' का हिस्सा थीं, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। यह नीति अब रद्द हो चुकी है।

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