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नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई खत्‍म हो गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कुछ नहीं कहा, बिना कुछ कहे बेंच उठ गई और अंतरिम जमानत पर फिलहाल आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मिनट बचे हैं.. ईडी अपनी केस फाइल दे। एसजी ने कहा कि अरविंद ने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इनके पास मंत्रालय नहीं है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अरविंदर सिंह लवली पद से हटने के कुछ दिनों बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ते समय उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अरविंदर सिंह लवली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।

अरविंदर सिंह लवली ने 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अरविंदर लवली और राजकुमार के अलावा, नसीब सिंह, नीरज बसोया और अमित मलिक सहित दिल्ली कांग्रेस इकाई के कुछ अन्य जाने-माने चेहरे शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए।

बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने कहा, "...हमें भाजपा के बैनर तले और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के लिए लड़ने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी भाजपा का परचम लहराएगा।"

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव के चलते उनकी अतंरिम जमानत पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमे अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह आगामी चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा की यह मामला लंबा चलेगा तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दूसरे सवाल पर भी जवाब मांगा कि क्या केजरीवाल जेल से ऑफिशियल फाइलें साइन कर सकते हैं? जस्टिस खन्ना ने ईडी से कहा, हम आज कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम पूछ सकते हैं, मंगलवार को तैयार रहें।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली के उपराज्यपाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी।

आदेश में डीसीडब्ल्यू अधिनियम का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आयोग में केवल 40 पद स्वीकृत हैं और डीसीडब्ल्यू के पास अनुबंध पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।

डीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले ज़रूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

इस पर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, "एलजी साहब ने डीसीडब्ल्यू के सारे कांट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का फरमान जारी किया है।"

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