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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी चलने से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर पैदल व दो पहिया चालकों को इससे काफी परेशानी हुई। कई जगह पेड़ उखड़कर गिर पड़े, जिससे लंबा जाम लग गया। साथ ही कई इलाकों में बिजली कटने की भी शिकायत सामने आईं। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

9 फ्लाइट डायवर्ट, यलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में आंधी, बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम पूरी तरह बदल गया। आंधी में कई जगह पेड़ गिरे और यातायात बाधित हुआ। वाहनों को नुकसान पहुंचा और दिल्ली से 9 उड़ानें जयपुर के लिए डायवर्ट करनी पड़ीं। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के कारण नोएडा के सेक्टर 58 में एक इमारत की मरम्मत के लिए लगाई गई शटरिंग गिर गई जिससे कई कारों को नुकसान पहुंचा।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। केजरीवाल को जेल नंबर 2 से छोड़ा गया और वे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर आए। केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि मैंने कहा था कि जल्‍द आऊंगा, आ गया। साथ ही उन्‍होंने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं। देश के करोड़ों लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। इस दौरान उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी धन्‍यवाद व्‍यक्‍त किया। साथ ही इस मौके पर उन्‍होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कहा कि मैंने कहा था कि जल्दी आऊंगा, आ गया। उन्‍होंने कहा कि सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं। देश के करोड़ों लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच हूं।

नई दिल्ली: चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार (10 मई) को आदेश दे सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए रिहाई की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को रिहा करने से गलत परंपरा स्थापित होगी। केजरीवाल की जमानत पर फैसला दोपहर 12.30 बजे तक आने की उम्मीद है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वह नहीं चाहती है कि चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा होते ही केजरीवाल अपने आधिकारिक कामों को करें। आप मुखिया 21 मार्च से ही तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले ईडी ने कई बार समन भी भेजा था। इस केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं।

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