नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो) 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग पर भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी
आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की भी जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर खालिद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत से उमर खालिद की तीन बार जमानत रद्द हो चुकी है।
क्या जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद?
4 जुलाई 2026 को निचली अदालत ने उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी अदालत ने कहा था कि यूएपीए मामलों में लंबे समय तक मुकदमा चलने के आधार पर जमानत देने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेज रखा है। ऐसे में जब तक इस कानूनी विवाद पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता अदालत इस आधार पर जमानत नहीं दे सकती।






