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इंदौर: अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी 35 वर्षीय मैरिज ब्यूरो संचालक को अदालत ने उसकी आखिरी सांस तक जेल में कैद रखे जाने की सजा सुनाई। मुजरिम पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने मामले में सुनील जैन को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की संबद्ध धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष ने जैन पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए थे। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एजीपी) संतोष चौरसिया ने संवाददाताओं को बताया, 'अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जैन को उसके जुर्म के लिए उसकी मृत्यु तक जेल में कैद रखा जाए।' उन्होंने बताया कि जैन एक मैरिज ब्यूरो चलाता है।

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह शनिवार को भोपाल जिला अदालत में पेश हुए। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले में शुक्रवार को पुलिस ने पूरक चार्जशीट पेश की थी। इस दौरान सात आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए, जबकि गैरहाजिर रहे। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह मामला 1993 एवं 2003 का है। उस समय दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत में अपने समर्थकों व वकील के साथ पेश हुए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी मौजूद थे। इससे पहले शुक्रवार को अदालत में पूरक चार्जशीट पेश किए जाते समय केके कौशल एवं ए़के प्यासी सहित सात आरोपी मौजूद थे, जिन्हें तीस-तीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी।

इंदौर: जेएनयू परिसर में कथित भारतविरोधी नारेबाजी पर बरसते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशविरोधी बातों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। शिवराज ने ‘चित्र भारती फिल्मोत्सव’ के उद्घाटन समारोह में यहां कहा, ‘भारत में अभिव्यक्ति की जितनी आजादी है, उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशविरोधी बातों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।’ उन्होंने जेएनयू परिसर में कथित भारतविरोधी नारेबाजी करने वालों और इन लोगों के समर्थकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ‘सदियों से सभी प्राणियों और पूरे विश्व के कल्याण का संदेश दे रहे भारत को कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा भर्ती घोटाले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आज स्थानीय अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। विशेष सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने इस मामले में सिंह के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले पुलिस ने आज इस मामले में अदालत में 169 पष्ठों का आरोपपत्र पेश किया। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को आज अदालत में पेश होने के समन जारी किया गया था। इस मामले में के़ के़ कौशल और ए़ के़ प्यासी सहित सात अन्य आरोपियों को अदालत द्वारा 30,000 एपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 14 मार्च तय की है।

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