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नई दिल्ली: आईएसआईएस के साथ संदिग्ध रिश्ते रखने वाले 28 वर्षीय एक व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी से गिरफ्तार किया है। इस खूंखार आतंकी संगठन की एक इकाई को ध्वस्त करते हुए पिछले माह इस संबंध में की गई गिरफ्तारियों के बाद यह पांचवी गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त अरविंद दीप ने कहा, ‘‘केंद्रीय खुफिया एजेंसी से मिली एक खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी इब्राहिम सैयद को कल रात गिरफ्तार किया गया। सैयद मुंबई के मलाड में एक मुअज्जिन है। वह एक साथी से मिलने के लिए दिल्ली आया था।’’ ऐसा माना जा रहा है कि सैयद खुद से ही चरमपंथ की ओर आकषिर्त हुआ था। वह एक फाइनेंसर के तौर पर काम कर रहा था और उसने पिछले माह हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए चार लोगों को 50 हजार रूपए भी दिए थे।

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिले विशेष पैकेज के बाद हड़ताल टूटी है। निगम अस्पतालों में काम शुरू हुआ है और जल्द ही आपके घरों तक सफाई कर्मचारी भी जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे आम जनता के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें और निगम की प्राथमिक जिम्मेवारियों को संभालें। भाजपा ने विशेष पैकेज के लिए उपराज्यपाल का भी धन्यवाद किया है। भाजपा ने कहा कि कर्मचारियों को समझने की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य व सफाई हमारी जिम्मेवारी है। आप पार्टी दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और हमारा ही पैसा हमको ब्याज पर दे रही है। उन्होंने कहा कि निगम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और निगम ने दिल्ली सरकार व डीडीए को भी पत्र लिखा है। महापौरों पर वेतन गड़बडी का आरोप लगाया और सीबीआई जांच तक की सिफारिश की गई थी।

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज (शुक्रवार) दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं ने राजनीतिक फायदा पाने की ‘छुपी हुई मंशा’ से उनके और उनके परिवार के खिलाफ ‘सोच-समझकर’ मानहानि करने वाली मुहिम चलाई। जेटली ने यह भी कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ‘निरंकुश नहीं’ है और इससे ‘किसी को यह लाइसेंस नहीं मिला है कि वह संविधान के तहत मौलिक अधिकार होने के कारण किसी दूसरे नागरिक को बदनाम कर दे।’ अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी की ओर से दाखिल लिखित जवाबों पर अपना पक्ष रखते हुए जेटली ने यह बातें कही। जेटली की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर आप नेताओं ने जवाब दाखिल किया था।

नई दिल्ली: राजधानी में राष्‍ट्रमंडल खेलों के दौरान 100 करोड़ की लागत से बने मिलेनियम डिपो को हटाए जाने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को कहा या तो मास्टर प्लान में बदलाव करिये नहीं तो 1 साल के भीतर डिपो हटाएं। कोर्ट से साफ कहा कि कोई अतरिक्त समय नहीं मिलेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 15 जनवरी 2014 को दिल्ली सचिवालय में हुई एक बैठक के दस्तावेज बता रहे हैं कि डिपो खाली करने पर समर्थन हुआ था और अब सरकार इसका उल्टा कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि मास्टर प्लान के मुताबिक, यह इलाका बाढ़ क्षेत्र है, इसमें डिपो नहीं बना सकते। जब डीटीसी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आई है तो दिल्ली सरकार ने अर्जी क्यों दी है।

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