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वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

अहमदाबाद: देशद्रोह के मामले में जेल में बंद पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में आज (शुक्रवार) जमानत याचिका दायर की। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने कहा कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो सकती है। सत्र अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हार्दिक ने अपने आवेदन में दलील दी है कि देशद्रोह एक औपनिवेशिक कानून है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लागू किया था और जब वह अपने समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे थे तो अहमदाबाद पुलिस ने उन पर गलत तरीके से यह कानून लागू कर दिया। सत्र अदालत ने हार्दिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उनको छोड़ा जाता है तो वह अपराध को दोहरा सकते हैं।

हार्दिक इस समय सूरत जिले के लाजपुर जेल में बंद हैं जहां देशद्रोह का एक और मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है ।

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