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नई दिल्ली: साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि, दंगा मामले में उसने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अहम टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पहली नजर में केस बनता है। साथ ही जस्टिस अरविंद कुमार एवं जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान एवं शादाब अहमद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
उमर और शरजील को छोड़कर बाकियों को जमानत मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट
उमर और शरजील की जमानत अर्जी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कथित आपराधिक साजिश मामले में दोनों की भूमिका एवं संलिप्तता से जुड़े अहम एवं पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखे हैं।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर 5 जनवरी को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इन याचिकाओं पर आदेश पारित करेगी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज (2 जनवरी) प्रदूषण स्तर में सुधार के मद्देनजर GRAP-3 के तहत लगी पाबंदियां हटाई गईं. अब सिर्फ़ ग्रैप 1 और 2 के तहत लगी पाबंदियां जारी रहेंगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मुताबिक, दिल्ली में एक्यूआई 1 जनवरी को 380 दर्ज किया था और इसमें आज (2 जनवरी) को सुधार देखा गया। 2 जनवरी की शाम 4 बजे ये 236 दर्ज किया गया। ऐसे में एक्यूआई में सुधार को देखते हुए ग्रेप-3 की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया। स्टेज-3 तब लागू किया जाता है, जब एक्यूआई 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है।
ग्रेप के अलग-अलग स्टेज को समझें
दिल्ली-एनसीआर में खुले में कचरा अब भी नहीं जलाया जा सकेगा। इमरजेंसी की स्थिति में डीजल वाले जेनेरेटर चलाए जा सकेंगे। ग्रेप का पहला चरण एक्यूआई 201–300, दूसरा चरण एक्यूआई 301–400 और चौथा चरण एक्यूआई 450 के ऊपर लागू किया जाता है।
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नई दिल्ली: नए साल के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था लागू की है। 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यहां केवल वैध पास वाले वाहनों को ही कुछ निश्चित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई है।
न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी
नए साल के मौके पर लोगों को परेशानी न हो, इसीलिए नए साल का जश्न समाप्त होने तक यातायात में बदलाव और विशेष पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, पटेल चौक आदि स्थानों से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। गोल डाक खाना, कालीबाड़ी मार्ग, पंत मार्ग, कॉपरनिकस मार्ग, मिंटो रोड और विंडसर प्लेस जैसे स्थानों पर पार्किंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही नए साल के जश्न के लिए इंडिया गेट पर हर साल की तरह इस साल भी पैदल यात्रियों की भारी भीड़ एकत्र होने की संभावना है।
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