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अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ कथित व्यंग्यात्मक और अपमानजक बयान देने पर दायर आपराधिक मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सम्मन जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवटिया की अदालत ने शनिवार को ‘आप' के इन दो नेताओं को 23 मई को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय के पंजीयक पीयूष पटेल की एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत एक मामला बनता है।

अदालत ने मामले के वाद शीर्षक में केजरीवाल के नाम से ‘मुख्यमंत्री' हटाने का भी आदेश देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी निजी हैसियत से ये बयान दिए। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर गुजरात विश्वविद्यालय को सूचना उपलब्ध कराने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने का फैसला दिया था।

सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से आपराधिक मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने राहुल गांधी की बात को कोर्ट के सामने रखा।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को उपस्थित न रहने की छूट दी थी। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल की मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। इस केस में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दाखिल ​अपने जवाब में गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता बार-बार मानहानि वाला बयान देने के आदी हैं।

सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 में अपील लंबित होने पर सजा के निलंबन का प्रावधान है।

सूरत (गुजरात): मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की अर्जी पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने सजा पर रोक की याचिका दाखिल की है। इस मामले पर अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने सेशंस कोर्ट में दाख़िल अपने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो अपील के वक़्त बड़े नेताओं के साथ आए थे।

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दो अपील की है, जिसमें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने दो साल की सजा को रद्द करने की भी अपील की है।

राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने दोषी ठहराया था। अब इसी फैसले को राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसी तरह के एक मामले में पटना की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट से शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

केजरीवाल पर लगा 25,000 का जुर्माना

हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (सीईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं?

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