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नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक चोकसी इलाज के लिए बेल्जियम गया था। बेल्जियम पुलिस ने 11 अप्रैल को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के आग्रह पर यह गिरफ्तारी हुई है।

चौकसी अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के दो मुख्य आरोपियों में से एक है। सितंबर 2024 में चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम से अनुरोध किया गया था।लेकिन उस समय चोकसी के वकीलों ने कहा था कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है और वह ब्लड कैंसर से जूझ रहा है इसलिए उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि अगर वह इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम जा सकता है तो वह भारत जाकर भी इलाज करा सकता है। ईडी और सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में सलाह दी है कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए अपने फैसले में यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के पास लंबित 10 विधेयकों को पारित करने का आदेश दिया। ये विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजने के चलते लंबित किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को यह फैसला दिया था। फैसले की कॉपी बीती रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुई है।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव देते हुए राष्ट्रपति के पास विधेयकों को लंबित रखने की समयसीमा भी तय करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 8 अप्रैल को दिए अपने फैसले में कहा कि 'हम गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा को अपनाए जाने को उचित समझते हैं और ये सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ आरक्षित विधेयकों पर तीन महीने के भीतर फैसला लेना जरूरी है।'

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा, मुंबई के हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है, जो उस बिल्डिंग के 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराए पर है। अब उन्हें हर महीने का किराया ईडी को जमा करना होगा।

ईडी की जांच में सामने आया कि इस केस में करीब 988 करोड़ रुपये की काली कमाई हुई है। इसी वजह से 20 नवंबर 2023 को एजेएल की संपत्तियां और शेयर अटैच किए गए थे, जिनकी कीमत करीब ₹751 करोड़ है। यह कार्रवाई अब अधिकृत अदालत की ओर से 10 अप्रैल 2024 को मंजूर हो गई है। इस पूरे मामले की शुरुआत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथियों ने सिर्फ 50 लाख रुपये देकर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली।

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (11 अप्रैल) को मौसम ने अचानक करवट ली। राष्ट्रीय राजधानी के साथ नोएडा और गुरुग्राम में धूल भरी तेज आंधी चली। इसकी वजह से 15 विमानों को डायवर्ट कर दिया गया। कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी सूचना मिली है।

मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति की चेतावनी दी और दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और 40-80 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान

मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि तेज हवाएं और ओले बागानों, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुले इलाकों में लोगों और मवेशियों के घायल होने, कमजोर संरचनाओं को आंशिक नुकसान, कच्चे घरों और झोपड़ियों को मामूली नुकसान और ढीली वस्तुओं के उड़ जाने की संभावना भी है।

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