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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कई सवाल पूछे हैं। हालांकि नये सीईसी ने अपना पद ग्रहण कर लिया है।

राहुल गांधी ने कोर्ट में सुनवाई तक बैठक स्थगित करने का  दिया सुझाव 

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाली समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया होने चाहिए। सरकार ने नया कानून लाकर इसमें से चीफ जस्टिस को निकाल दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के एक पसंदीदा मंत्री को रखा गया । सरकार के इस कानून को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार ने आनन फ़ानन में मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जल्दबाजी में समिति की बैठक बुलाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने समिति की बैठक को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई तक के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया। 

नई दिल्ली: कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने मार्च 2015 में आखिरी बार भारत का दौरा किया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में अपना दूसरा कतर का दौरा किया, तो उन्होंने अमीर को भारत का राजकीय दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। कतर के अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेता शामिल हैं। आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) के सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा) अरुण कुमार चटर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आज सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर का औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति (मुर्मू) आज शाम को भी अमीर और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगी और उनके सम्मान में एक रात्रिभोज का आयोजन भी करेंगी। पीएम मोदी ने अमीर के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत-कतर के बीच ऐतिहासिक व्यापार, लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी को ‘‘प्राथमिकता के आधार’’ पर सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को एक गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि संविधान पीठ के 2023 के फैसले में कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां ऐसा पैनल करेगा जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) भी शामिल होंगे लेकिन सरकार ने सीजेआई को इसमें शामिल नहीं किया और इस तरह से ‘‘लोकतंत्र का मजाक’’ उड़ाया। उन्होंने कहा, ‘‘यह मामला 19 फरवरी के लिए सूचीबद्ध है लेकिन इसे ‘आइटम नंबर’ 41 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने संविधान पीठ के दृष्टिकोण की अनदेखी करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की है। कृपया इसे पहले उठाएं क्योंकि मामले पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है।’’

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ज्ञानेश कुमार अब राजीव कुमार की जगह लेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीन सदस्यीय समिति ने सोमवार को यह फैसला लिया। हालांकि, यह निर्णय 2:1 के बहुमत से हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया पर असहमति जताई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस प्रक्रिया को स्थगित करना चाहिए था।

राहुल गांधी ने अपने असहमति नोट की प्रति साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान, मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया।

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