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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करने से जुड़े मसौदा नियमों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि मसौदा नियमों को सार्वजनिक मंच पर डाला जाएगा और हितधारक 9 मार्च तक अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

परीक्षा शुल्क में वृद्धि होगी और साथ लिया जाएगा दोनों परिक्षाओं का शुल्क

मसौदा नियमों के मुताबिक, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक, जबकि दूसरा चरण पांच मई से 20 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। जबकि प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन साल में केवल एक बार ही आयोजित किए जाएंगे।

बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “दोनों परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा। छात्रों को दोनों चरणों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जाएगी और आवेदन दाखिल करते समय छात्रों से दोनों परीक्षाओं का शुल्क लिया जाएगा।”

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक और मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार दिल्ली कैंट मामले में पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की निर्मम तरीके से हत्या के मामले में आज कोर्ट सजा सुनाई।

दिल्ली पुलिस ने फांसी की सज़ा की की थी मांग 

इस घटना से संबंधित एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ताओं की तरफ से रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें 12 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों को तलब किया है। सभी को 11 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

सीबीआई के आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के बाद आदेश दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 30 सरकारी कर्मचारियों और 78 लोगों को नामजद किया है। इस मामले में भोला यादव और प्रेम चंद गुप्ता को तलब किया गया है। कोर्ट का आरोप है कि प्रेम चंद गुप्ता लालू यादव के सहयोगी के रूप में काम करते थे।

इससे पहले अदालत ने 21 फरवरी को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। विशेष जज विशाल गोगने को उसी दिन निर्णय देना था। लेकिन, सीबीआई की ओर से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने के बाद सुनवाई टाल दी गई थी।

वाशिंगटन: अमेरिका द्वारा लगातार ऐसे बायन दिए जा रहा हैं और कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर भारत पर पड़ा रह है। अब अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों को ईरान से संबंध की सजा दी गई है।

ईरान से संबंधों की दी सजा

दरअसल अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने के लिए उसके पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से जुड़ी 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस सूची में यह चार भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी वित्त विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें कॉसमॉस लाइन्स इंक, बीएसएम मरीन एलएलपी, ऑस्टिनशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी शामिल हैं।

अमेरिका द्वारा भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध पर अब तक भारत की ओर से कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत के ईरान और अमेरिका दोनों बेहतर संबंध हैं।

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