ताज़ा खबरें
मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जांच के लिए एसआईटी गठित

हैदराबाद: हैदराबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट के मामले में सोमवार को दो आतंकियों को मौत की सजा और एक आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनायी। शहर में 25 अगस्त, 2007 को एक लोकप्रिय रेस्त्रां 'गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में स्थित एक ओपन एयर थियेटर में दो शक्तिशाली बम विस्फोट हुए थे जिनमें 44 लोग मारे गए थे और 68 घायल हुए थे।

चार सितंबर को द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (प्रभारी) टी श्रीनिवास राव ने 11 साल पुराने मामले में अनीक शफीक सैयद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी ठहराया था लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने के कारण फारूक शरफुद्दीन तर्कश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शैक को बरी कर दिया था। अदालत ने पांचवें आरोपी तारिक अंजुम को सोमवार को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा दी। पुलिस के आरोपपत्र में नामजद तीन और आतंकी - इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल, उसका भाई इकबाल और आमिर रजा खान फरार हैं। समझा जाता है कि कर्नाटक के रहने वाले भटकल भाइयों ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है।

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने तेलंगाना विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव किया है। तेलंगाना सरकार ने यह फैसला तब किया है जब विधानसभा की अवधि पूरी होने में अभी नौ महीने का वक्त बचा हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके कैबिनेट के मंत्री राजभवन जाकर राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात करेंगे। राजभवन में होने वाली इस मुलाकात में विधानसभा के भंग किए जाने के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी जाएगी।

पिछले सप्ताह कांग्रेस ने इस मामले में कोर्ट में जाने की बात की थी। कांग्रेस ने कहा था कि अगर केसीआर विधानसभा को भंग करके जल्द चुनाव की ओर बढ़ते हैं तो फिर पार्टी इस मामले को कोर्ट में चुनौती देगी। बता दें कि इससे पहले रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इसमें माना जा रहा था कि राज्य में जल्द चुनाव को लेकर विधानसभा को भंग किए जाने का फैसला लिया जा सकता था। लेकिन बैठक में इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था।

नई दिल्ली: हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को दोषी करार दिया है और दो को बरी कर दिया है। अदालत पांचवे आरोपी की सजा पर फैसला सोमवार को सुनाएगी। वहीं दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा पर फैसला भी सोमवार को ही होगा। इन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे।

अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में फारुक शार्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख को बरी कर दिया हैं। इस मामले में पांचवे आरोपी तारिक अंजुम की सजा पर फैसला अदालत 10 सितंबर को करेगी।

हैदराबाद: पुरानी हवेली स्थित निजाम के संग्रहालय से सोने का एक टिफिन बॉक्स, जवाहरात जड़ा कप, हीरा और पन्ना सहित पुरा महत्व की कई बेशकीमती वस्तुएं गायब मिलीं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संग्रहालय के अधिकारियों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सोमवार को बताया कि संग्रहालय की तीसरी दीर्घा से चोरी की यह घटना हुई है।

उन्होंने बताया कि वे पुरा महत्व की वस्तुएं सातवें निजाम की थीं। अधिकारी ने बताया कि वे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख