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नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी होने लगी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह संसद में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की संवैधानिकता को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। विधेयक को शुक्रवार सुबह संसद ने मंजूरी दी थी। इसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी थी।

विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी डीएमके

इससे पहले वक्फ विधेयक को लेकर स्टालिन ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का एलान कर दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने गुरुवार को कहा था कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। लोकसभा से विधेयक पारित होने के विरोध में स्टालिन विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में बड़ी संख्या में दलों के विरोध के बावजूद कुछ सहयोगियों के इशारे पर रात दो बजे संशोधन को अपनाना संविधान की संरचना पर हमला है।

नई दिल्ली: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, 2024 पास कर दिया गया है। सदन में बिल के पक्ष में कुल 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब इसको लेकर कई राजनेताओं ने विरोध जताया है।

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सरकार पर हमला बोला है। अभिषेक सिंघवी ने कहा,अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती दी गई तो न्यायपालिका इसे 'असंवैधानिक'घोषित कर सकती है।

'न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी'

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, 'उन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया है और बिल को थोपा गया है। अगर बिल को चुनौती दी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी।'

वहीं इसको लेकर डीएमके सांसद एम एम अब्दुल्ला का कहना कि यह लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के लिए 'काला दिन' है। अब्दुल्ला ने कहा, 'हमने अपनी एकजुटता और अपनी ताकत दिखाई है। मुख्यमंत्री (एमके स्टालिन) पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह इसे अदालत में ले जाएंगे।'

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक पर 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद बृहस्पतिवार देर रात 2:30 के बाद राज्यसभा ने भी अपनी मुहर लगा दी। लोकसभा की तरह उच्च सदन ने भी विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिए। हालांकि, द्रमुक के तिरुचि शिवा का संशोधन 92 के मुकाबले 125 मतों से खारिज हो गया।

इससे पहले, लोकसभा ने बुधवार रात करीब 1.56 बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288, जबकि विरोध में 232 मत पड़े। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। विधेयक अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और सरकार की ओर से अधिसूचित होते ही कानून का रूप ले लेगा।

इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में विधेयक पर जमकर बहस हुई। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव, कपिल सिब्बल समेत दिग्गज नेताओं ने विधेयक का विरोध किया जबकि सत्ता पक्ष की ओर से किरेन रिजिजू के अलावा जेपी नड्डा, राधामोहन अग्रवाल, उपेंद्र कुशवाहा आदि ने मोर्चा संभाला।

नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने विधेयक और उसे पारित कराने के लिए सरकार की ओर से दिखाई गई जल्दबाजी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जबरन पास कराया गया है, इसे थोपा गया है।

कांग्रेस संसदीय पार्टी (सीपीपी) की आम सभा की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, 'कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पारित हो गया और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक को जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर एक हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी रूप से ध्रुवीकृत रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।'

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है।

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