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पटियाला: पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस चीफ रह चुके नवजोत सिद्धू ने रोडरेज मामले में शुक्रवार शाम को 4 बजे पंजाब के पटियाला जिले में समर्पण कर दिया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें आवश्यक मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। इसके बाद उन्हें पुलिस जीप में बिठाकर जेल ले जाया गया। खास किस्म की पोशाक पहनने वाले सिद्धू कोजेल में सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनने होंगे। जेल प्रशासन ने उन्हें अन्य कैदियों की तरह एक नंबर दिया है। जेल में हर कैदी को उसके नाम नहीं कैदी संख्या के लिए जाना जाता है। जेल पहुंचते ही सिद्धू अब कैदी नंबर 241383 हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोड रेज के तीन दशक पुराने मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई थी। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी। एक अन्य वीआईपी शख्सियत और सिद्धू के चिर प्रतिद्वंद्वी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी उसी जेल में बंद हैं। मजीठिया ड्रग केस में जेल में बंद हैं, वो फरवरी-मार्च में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट सीट से लड़े थे।
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नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 34 साल पुराने रोडरेज केस में सरेंडर करने के लिए कुछ हफ्तों का समय मांगा है। सिद्धू की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन किया। इस पर जस्टिस ए एम खानविलकर ने मामले को सीजेआई के सामने मेंशन करने को कहा क्योंकि इसके लिए स्पेशल बेंच का गठन करना होगा।
पंजाब के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि 34 साल का मतलब यह नहीं है कि अपराध मर जाता है। अब फैसला सुनाया गया है, तो उन्हें फिर से 3-4 हफ्ते चाहिए। हालांकि, पंजाब के वकील ने कहा कि समय देने पर विचार करना अदालत का विवेक है। जस्टिस खानविलकर ने सिद्धू के वकील को कहा कि आप अर्जी दाखिल करें और सीजेआई के समक्ष बेंच के गठन के लिए मेंशन करें।
इससे पहले खबर आई थी कि सिद्धू आज (शुक्रवार, 20 मई) पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर करेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता और समर्थक शुक्रवार को सुबह नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर पहुंचे।
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नई दिल्ली: 34 साल पुराने रोड रेज केस में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें एक साल जेल की सजा हुई है। उन्हें एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने 15 मई, 2018 के एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा को बदल दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
इसी साल 25 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने को बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाए या नहीं। पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।
इससे पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गईं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट की बजाए गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पीड़ित परिवार ने केस में साधारण चोट नहीं बल्कि गंभीर अपराध के तहत सजा बढ़ाने की मांग की।
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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इसकी पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ पुरानी पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद सुनील जाखड़ ने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कांग्रेस से संबंध टूटने को लेकर कहा कि हमारा संबंध 50 साल का था। हमारी तीन पीढ़ियां वहां काम कर चुकी हैं। पार्टी को परिवार समझकर अच्छे बुरे समय में साथ रहे। अगर रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई निजी झगड़े के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे इस बात को लेकर कटघरे में खड़ा किया कि मैंने आवाज उठाई कि पंजाब को जाति और धर्म के नाम पर नहीं तोड़ सकते। मैं समझता हूं पंजाब में सबको बराबरी का हक है। मैंने हमेशा राष्ट्रीयता की भावना रखी। निजी स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने हमेशा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की बात नहीं है कि जिसके चलते रिश्ता टूटा। शीशा नहीं था, 50 साल का संबंध था। रिश्तों को उसूल की तरह निभाया है। लेकिन पार्टी सिद्धांतों से हटी तो ये फैसला लेना पड़ा।
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